सुपौल, सितम्बर 13 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। पिपरा थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में मधेपुरा जिले के दो युवकों को कोर्ट ने सजा सुनाई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भवेश कुमार की कोर्ट ने शंकरपुर थाना के कजरा वार्ड 10 के मो. नौशाद और सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर वार्ड 2 निवासी मो. साबिर को सजा सुनाई। कोर्ट ने पिपरा थाना कांड संख्या 300/2024 में फरार चल रहे नौशाद और साबिर को आर्म्स एक्ट की धारा-25 (1-बी) ए/26 के तहत एक साल की सजा और 5 हजार के अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन पदाधिकारी आंनद शुक्ल और बचाव पक्ष से पैनल अधिवक्ता गणेश चौधरी ने बहस की। जेएम फर्स्ट क्लास की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ...