सुपौल, सितम्बर 19 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भवेश कुमार की कोर्ट ने दो सगे भाईयों को सजा सुनाई। कोर्ट ने किशनपुर थाना कांड संख्या 247/2024 से जनित जीआर नंबर 2233/2024 में किशनपुर थाना क्षेत्र के वैजनाथपुर वार्ड 3 के कृपानंद और विवके उर्फ माधव यादव को गुरुवार को दोषी माना। मामले में आर्म्स एक्ट की धारा-25 (1-बी) ए/26 के तहत दो साल का साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों भाईयों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजन होगा। मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन पदाधिकारी आंनद कुमार और बचाव पक्ष से संजय कुमार सिंह ने बहस की। जेएम फर्स्ट क्लास भवेश कुमार की कोर्ट ने दोनों...