सुपौल, जनवरी 15 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के करजाइन थाना कांड संख्या 132/24 से जनित पॉक्सो वाद संख्या 105/24 से जुड़े नाबालिग से छेड़छाड़ और उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने एक और आरोपी को दोषी करार दिया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो संतोष कुमार दुबे की अदालत ने रतनपुरा थाना क्षेत्र के लालमनपट्टी वार्ड 14 निवासी गणेश मेहता को कई गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 127(2), 115(2), 74, 75, 76, 333, 351(2), 352, पोक्सो एक्ट की धारा 8, 10 व 12, बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर)(एस)(डब्ल्यू) के तहत दोषी माना। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने मजबूत साक्ष्य और गवाहो...