सुपौल, फरवरी 24 -- सुपौल, कार्यालय संवाददाता। जिले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्यालय लिपिक एवं परिचारियों की वेतन विसंगति को लेकर प्रभावित कर्मियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से वेतन निर्धारण में सुधार कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्यवाही) नियमावली 2025 के आलोक में अनुकंपा के आधार पर राजकीयकृत माध्यमिक,उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति की गई है। नियुक्ति राज्य सरकार के कर्मी के रूप में की गई है।कर्मियों का कहना है कि 05 जनवरी 2026 को जारी पत्रांक संख्या-20 के अनुसार तथा 11 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना संख्या-178 के आलोक में वेतन भुगतान...
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