लखनऊ, सितम्बर 19 -- उपभोक्ता अब बिजली विभाग का सुपरविजन शुल्क देकर विद्युतीकरण करा सकते हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने शुक्रवार को नया आदेश जारी किया। मध्यांचल निगम के निदेशक (तकनीकी) हरीश बंसल ने 12 सितंबर को आदेश जारी किया था कि उपभोक्ता बिजली विभाग का सुपरविजन शुल्क देकर विद्युतीकरण नहीं करा पाएंगे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने लखनऊ समेत 19 जिलों में पाबंदी लगा दी थी। निगम की ओर से कहा गया था कि भंडार में अब किसी प्रकार की सामग्री का कोई अभाव नहीं है। इसलिए ऐसे विद्युतीकरण कार्य विभागीय सामग्री से कराए जाएं। यह आदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश का उल्लंघन था। क्योंकि सप्लाई कोड में उपभोक्ता को सुपरविजन पर काम करने का अधिकार है। इसके बाद निगम ने शुक्रवार को आदेश संशोधित किया। निदेशक तकनीकी हरीश बंसल ने मुख्य अभियंता मध्य, गोमतीनगर...