नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुपरटेक रियल्टर्स और उसके निलंबित निदेशक राम किशोर अरोड़ा को नोएडा स्थित महत्वाकांक्षी सुपरनोवा प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का तीसरा पक्ष बनाने से रोक दिया। 80 मंज़िला और 300 मीटर ऊंचाई वाला यह मिश्रित उपयोग वाला प्रोजेक्ट दिल्ली-एनसीआर की सबसे ऊंची इमारत बनने का दावा करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने अरोड़ा और उनके सहयोगियों को परियोजना की किसी भी संपत्ति को ट्रांसफर करने से रोक दिया। अदालत ने यह भी कहा कि सुपरटेक रियल्टर्स को दिवाला समाधान प्रक्रिया की निगरानी कर रहे अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) के साथ पूरा सहयोग करना होगा और सभी रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराने होंगे। पीठ ने आगे कहा कि अपीलकर्ता द्वारा आईआरपी को प्रदान किए जाने वा...