नई दिल्ली, फरवरी 21 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड की 16 आवासीय परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए एनबीसीसी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सुपरटेक और अन्य से प्रस्ताव अपना पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने ने एनसीएलएटी के 12 दिसंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ दो अपीलों पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया है। पीठ ने मामले में सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए, अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश खन्ना...