मैनपुरी, नवम्बर 21 -- मैनपुरी। घर से कक्षा दस के छात्र को ले जाकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना में पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। एक आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। सजा का फैसला आने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एफटीसी कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपियों को यह सजा सुनाई। मामले की पैरवी एडीजीसी मनोज कुमार वर्मा द्वारा की गई। इस तरह था कुछ मामला दीपू उर्फ विजय पुत्र जगवीर सिंह तोमर निवासी सिकंदरपुर पतारा थाना कुर्रा हाल निवासी राधारमन रोड महेंद्र नगर ने 31 दिसंबर 2005 को तहरीर देकर शिकायत की कि उसका 16 वर्षीय छोटा भाई सुनील गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। उसके कुछ दोस्...