लातेहार, सितम्बर 19 -- लातेहार,संवाददाता। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने अमन साव गिरोह का कुख्यात सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक की ओर से बालूमाथ थाना कांड संख्या 104/ 2021 में दायर जमानत याचिका को सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है। मालूम हो जिला परिषद पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू के बयान पर गत 31 मई 2021 को अमन साव एवं उनके गिरोह के खिलाफ रंगदारी एवं गोली चलाने का मामला दर्ज किया गया था। राजेंद्र साहू ने अपने बयान में बताया था कि अमन गिरोह के लोग आरा कोलियरी के 12 नंबर कांटा घर की ओर काला रंग की अपाची मोटरसाइकिल से सवार होकर पहुंचे थे और उन्हें लक्ष्य करके फायरिंग किया था। जिसमें राजेंद्र प्रसाद बाल बाल बच गए थे। उपरोक्त मामले में मयंक की ओर से वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने उक्त जमानत की याचिका दायर कराया था। मालूम हो...
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