नई दिल्ली, सितम्बर 20 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कक्षा नौ से 12 तक के छात्र कोचिंग सेंटर जाने के लिए स्कूल न छोड़ें। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने दोनों शिक्षा बोर्डों को स्कूल के समय में औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्र स्कूलों के बजाय कोचिंग कक्षाओं में तो नहीं जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि छात्रों के लिए स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य है और बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहने पर छात्रों, स्कूलों और संबंधित अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने राजस्थान राज्य और सभी बोर्डों को सभी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों का अचानक निरीक्षण करने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश द...