नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के एक जज के प्रति नाराजगी जताई। जज एक आपराधिक मामले में इस आधार पर अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर सुनवाई से इनकार किया कि शीर्ष अदालत द्वारा मामले के निपटारे के लिए निर्धारित समय बीत चुकी थी। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने कहा कि 18 जनवरी, 2024 को शीर्ष अदालत ने एक आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के अलीपुर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को चार सप्ताह में मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सुनवाई अदालत के जज ने 19 मार्च, 2024 को पारित आदेश में निर्धारित अवधि में मामले का निपटारा करने में असमर्थता जताते हुए इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताया। पीठ ने जज के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि किसी कारण से...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.