श्रावस्ती, अगस्त 3 -- श्रावस्ती,संवाददाता। भिनगा नगर में अतिक्रमण कर बनाई गईं दुकानें गिराई जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई के पहले लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण कारियों को कागजात प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। इसके लिए 4 व 5 अगस्त को लोक निर्माण विभाग कार्यालय में सुनवाई होगी। भिनगा के ईदगाह तिराहे से तहसील तिराहे तक सड़क के पश्चिम दिशा में हरित पट्टी की जमीन है। जिसमें वन विभाग ने पौधरोपण कराया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया। इसके बाद पक्के मकान और दुकान बना कर किराए पर दे दिया। इस ओर करीब 25 दुकानें व मकान बन गए। इसकी शिकायत के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हाईकोर्ट में रिट दायर की गई। इस पर 21 जुलाई को हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि 15 दिन में मामले का निस्तारण कराएं। हाईकोर्ट...