लखीमपुरखीरी, जून 21 -- जिले के बहुचर्चित खीरी कांड में पूर्वमंत्री पुत्र आशीष समेत 14 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में शुक्रवार को अभियोजन के 19 वें गवाह से बचाव पक्ष को जिरह करनी थी लेकिन जिरह नहीं हो सकी। एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने 21 जून की तारीख नियत की है। 21 जून को बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभियोजन के गवाह से जिरह करेंगे। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी नेस्की बताया कि करीब चार वर्ष पहले तीन अक्टूबर 2021 को तिकुनिया थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित खीरी कांड में हुई चार किसानों और एक पत्रकार की मौत के मामले में पूर्वमंत्री पुत्र आशीष समेत 14 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को थी। अभियोजन के उन्नीसवें गवाह भूपेंदर सिंह से बचाव पक्ष को जिरह करनी थी लेकिन जिरह नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे देवेंद्र नाथ ...