जामताड़ा, अप्रैल 22 -- सुनवाई:साइबर ठगी के आरोपी भोला कुमार को तीन वर्ष का कारावास व 40 हजार अर्थदंड की सजा जामताड़ा,प्रतिनिधि। जिला जज प्रथम सह स्पेशल जज संतोष कुमार के न्यायालय द्वारा मंगलवार को साइबर ठगी के आरोपी हेठ करमाटांड़ निवासी भोला कुमार को तीन वर्ष का कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। उक्त आरोपी को भादवि की धारा 468 तथा साइबर एक्ट की धारा 66(डी) में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसके विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या- 15/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। यह घटना 09 मई 2018 की बताई गई है। इस मामले में सरकार की ओर से कुल पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया था। यह प्राथमिकी तत्कालीन थाना प्रभारी गुन्दरू उरांव ने दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया कि पुलिस को गुप्त सू...
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