रांची, मार्च 1 -- रांची। ओबीसी आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में नामजद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ जल्द ही मामले में आरोप गठन किया जाएगा। एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। साथ ही अदालत ने मामले में आरोप गठन की तारीख 19 मार्च निर्धारित की है। हालांकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भरत चंद्र महतो ने बताया कि इस आदेश की चुनौती हाईकोर्ट में देंगे। इसी मामले में आरोपी तत्कालीन विधायक लंबोदर महतो को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। घटना को लेकर ओरमांझी के तत्कालीन सीओ विजय केरकेट्टा ने लालपुर थाना में 8 सितंबर 2021 को कांड संख्या 201/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर आजसू कार्यकर्ता मोरहाबादी मैद...