प्रयागराज, अक्टूबर 2 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के बहुचर्चित सुखप्रीत हत्याकांड में उसकी ब्रिटिश पत्नी रमनदीप की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी है। साथ ही सह अभियुक्त रमनदीप के प्रेमी गुरप्रीत की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने दिया है। खंडपीठ ने सेशन कोर्ट के इस मत पर सहमति जताई कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है लेकिन यह भी कहा कि यह रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला नहीं है, जिसमें मृत्युदंड दिया जाए। खंडपीठ ने कहा कि सेशन कोर्ट ने मृत्युदंड के लिए जिन अन्य तथ्यों पर विचार किया, वे कल्पित थे और कानूनी तर्क के अनुकूल नहीं हो सकते। शाहजहांपुर के बंडा थाने के इस मामले में तथ्यों के अनुसार सुखजीत इंग्लैंड में ड्राइवर था। उसकी श...