नोएडा, दिसम्बर 8 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने गैंगस्टर ऐक्ट के मुकदमे में सोमवार को कुख्यात सुंदर भाटी समेत 10 आरोपियों को नौ-नौ साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के मुताबिक कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी समेत उसके गैंग के 10 सदस्यों पर वर्ष 2015 में कासना थाना पुलिस ने गैंगस्टर ऐक्ट में कार्रवाई की थी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए शासन द्वारा चिह्नित माफिया सुंदर भाटी निवासी घंघोला, सिंहराज निवासी रामपुर माजरा, विकास पंडित निवासी रिठौरी, योगेश निवासी दादूपुर, ऋषिपाल निवासी घंघोला, थाना कासना, बॉबी उर्फ शेर सिंह निवासी खेड़ी भनौता, सोनू निवासी खेड़ी भनौता, यतेन्द्र चौधर...