नई दिल्ली, जून 18 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। जीएसटी चोरी के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने एक आरोपी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी ने आईटीओ स्थित सीजीएसटी नार्थ आफिस से अक्टूबर 2024 के सीसीटीवी फुटेज दिलवाने की मांग की थी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ सिंह ललेर की अदालत ने कहा कि यह याचिका न्याय प्रणाली के दुरुपयोग का उदाहरण है। अदालत ने कहा कि सक्षम और धनवान वादी जब गैर जरूरी कानूनी रास्ते अपनाते हैं, तो इससे न्याय प्रणाली धीमी होती है। जिसके कारण वास्तविक वादियों को उचित समय पर न्याय नहीं मिल पाता। अदालत ने कहा कि जीएसटी चोरी जैसे मामलों की जांच दस्तावेज पर आधारित होती है। पुराने फुटेज को फोरेंसिक तरीके से दोबारा प्राप्त करना असंभव है। अ...
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