रांची, जून 23 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में चतरा के टंडवा में विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और मुआवजा की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीसीएल की ओर से उक्त क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अदालत ने इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की है। इस संबंध में कोल परियोजना विस्थापित कल्याण समिति की ओर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि चतरा के टंडवा में सीसीएल की ओर से खनन किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 1994 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन अभी तक रैयतों को उनकी जमीन का मुआ...
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