रांची, नवम्बर 26 -- रांची, संवाददाता। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सीसीएल रामगढ़ के गिद्दी-सी कोलियरी परियोजना में कोयला चोरी और अवैध कोयला के कारोबार में संलिप्त दो लोक सेवक समेत पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया है। इसमें सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार, क्लर्क दीपक कुमार, कोल लिफ्टर मो. सद्दाम, इजराइल अंसारी और मो. तबारक (तीनों निजी व्यक्ति) का नाम शामिल है। सीबीआई ने मामले में पांचों को बीते 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था, तब से सभी जेल में हैं। सीबीआई ने मामले में कुल सात लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि व्हाट्सऐप चैट से यह भी पुष्टि हुई कि आरोपियों ने अवैध रूप से कोयले की ढुलाई और परिवहन की अनुमति देने के बदले में रिश्वत दी थी। अनिल कुमार ने केस के आरोपी म...