धनबाद, अगस्त 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि स्लरी उठाने के एवज में ठेकेदार से 20 हजार रुपए रिश्वत मांगने के 11 साल पुराने मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सीसीएल के कथारा एरिया के पूर्व चीफ मैनेजर कृष्ण मोहन झा को तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना और कथारा एरिया के सबोडिनेट इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद को दो वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। धनबाद सीबीआई ने ठेकेदार मीनातुल्लाह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। 20 जनवरी 2014 को दर्ज प्राथमिकी में ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि वह चार वर्षों से कोलियरी से स्लरी उठाने का कार्य कर रहा था। सात जनवरी 2014 को उसे 300 टन स्लरी उठाने का काम मिला था। स्लरी उठाने के एवज में आरोपियों ने उससे ...