उन्नाव, मई 30 -- उन्नाव। आवास विकास कालोनी स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि लेवी शुल्क सहित चार बिंदुओं पर सात अप्रैल को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जनसूचना के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें उच्च न्यायालय कलकत्ता के एक आदेश के क्रम में जनसूचना मांगने वाले की पहचान सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी को दी गई है। ऐसे में सीवीओ ने पांच मई को उनके द्वारा मांगी गई जनसूचना के बिंदुओं को स्लाटर हाउस संचालकों को भेजकर उनके नाम का उल्लेख करते हुए दो दिन में जानकारी देने के आदेश दिए गए। राजेश का कहना है कि वह स्लाटर हाउसों की मनमानी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसको लेकर उनको पूर्व में धमकी मिल चुकी है। सीवीओ डॉ. महावीर सिंह ने कहा कि उनके द्वारा आरटीआई मांगी गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता का हवाला देकर संबधि...