नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर चांदनी चौक के व्यापारियों को फिलहाल अस्थायी राहत मिल गई है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अधिनियम के तहत व्यापारियों को मिले अधिकारों को बरकरार रखते हुए एमसीडी को फिर सुनवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एमसीडी के अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वह 62 लंबित अपीलों पर 31 दिसंबर तक मेरिट के आधार पर निर्णय लें। वहीं, इस मामले में पक्षकार बनाए जाने के लिए अब दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एमसीडी की ओर से चांदनी चौक के कई बाजारों में दुकानों की सीलिंग की जा चुकी है। वहीं, कुछ अन्य बाजारों के 100 से ज्यादा दुकानदारों को सीलिंग के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस मामले में कटरा नील बाजार की गली...