संवाददाता, दिसम्बर 18 -- यूपी के बहराइच में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश पाक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम ने साइको सीरियल रेपिस्ट अविनाश पांडे उर्फ सिंपल को दलित बच्ची के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीरियल रेपिस्ट पर यह चौथा मामला है, जिसमें उम्रकैद हुई है। एक सजा में उसे जीवन के अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहना होगा। दो लाख 40 हजार जुर्माना भी लगा है। इस मामले में तीन जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई थी। इस हिसाब से पांच महीने 14 दिन में सजा मिल गई। अविनाश पांडे ने यह वारदात 2 जुलाई 2025 की रात 3 बजे की थी। पांच वर्षीय दलित बच्ची घर के अंदर मां के पास सो रही थी। तब अविनाश उसे उठा ले गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बच्ची को उसी दिन बरामद कर लिया था। मामला कोर्ट पहुंचा। तेज पैरवी से कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी को दो धाराओं ...