नई दिल्ली, अगस्त 18 -- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य के आदिवासी बहुल दीमा हसाओ जिले में एक निजी सीमेंट कारखाने को 3,000 बीघा जमीन आवंटित करने पर असम सरकार की खिंचाई की। अदालत ने कहा कि इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा देना असाधारण है। अदालत ने उत्तरी कछार पर्वतीय जिला स्वायत्त परिषद (एनसीएचडीएसी) के स्थायी वकील को निर्देश दिया कि वह कंपनी को भूमि का इतना बड़ा टुकड़ा आवंटित करने की नीति से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करके अदालत के समक्ष पेश करें। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों पर सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि जो जमीन आवंटित की गई है, वह लगभग 3000 बीघा है, जो अपने आप में असाधारण प्रतीत होती है। याचिका पर सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि 3,000 बीघा...ये क्या हो रहा है? 3,000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को आवंटित?...ये कैस...
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