सोनभद्र, अगस्त 5 -- अनपरा,संवाददाता। बीते चार दश्क पूर्व कोल बियरिंग एक्ट में अधिग्रहित सरप्लस जमीनों का डिनोटिफिकेशन होगा। कोयला मंत्रालय शीघ्र ही डिनोटिफिकेशन की इस पत्रावली को प्रधानमंत्री कार्यालय स्वीकृति को भेजेगा । पीएमओं से स्वीकृति हासिल होते ही डिनोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। जमीनों के नीचे कोयला अथवा अन्य खनिज न होने की दशा में इन अनुपयोगी जमीनों को चिन्हित कर रहवासियों के सुपुर्द की जायेगी। ऊर्जांचल जनकल्याण समिति के महामंत्री केसी जैन और अध्यक्ष आरडी सिंह की अगुवाई में सोमवार को कोयला मंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन मिला है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्रावली सौंप महामंत्री केसी जैन ने बताया कि सीबी एक्ट में अधिग्रहित जमीनों का न तो पुर्नवास लाभ दिया गया और न ही किसी प्रकार का प्रतिकर। महज सीबी एक...