नई दिल्ली, जून 3 -- राउज एवेन्यू अदालत में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। सीबीआई ने तत्कालीन समय में रेलवे में भर्ती प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल उठाए। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि यह सोचने योग्य है कि रेलवे जोन में ग्रुप डी पदों के लिए सभी आवेदक सिर्फ एक ही राज्य से कैसे हो सकते हैं। विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया में असामान्य तेजी दिखाई गई। कई आवेदनों को एक ही दिन में मंजूरी दी गई, जबकि प्रमाणपत्रों का सत्यापन तक नहीं हुआ। सीबीआई ने यह भी बताया कि जिन लोगों की जमीन लालू यादव ने खरीदी, उन्हें या उनके रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। यह था मामला यह मामला पूर्व रेल मंत्र...