नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कहा कि वह सीबीआई की याचिका पर नए सिरे से विचार करे। याचिका में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता रामावतार जग्गी से जुड़े एक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी गई थी। जग्गी की हत्या 4 जून, 2003 को हुई थी, जब अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट के 2011 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें अमित जोगी को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में देरी के लिए माफी मांगने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। पीठ ने कहा कि हालांकि सीबीआई ने 1,373 दिनों की महत्वपूर्ण देरी के बाद ...