झांसी, मई 29 -- कानपुर। अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने कहा कि उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मानहानि नहीं बल्कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत डिक्लेरेशन सूट दाखिल किया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा पुलिस आयुक्त कानपुर नगर और अधिवक्ता अरिदमन सिंह को पक्षकार बनाया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि पुलिस कमिश्नर पर 12.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के दावे की बात त्रुटिवश दस्तावेजों में टाइप हो गई थी। दरअसल इस क्षतिपूर्ति का दावा केवल पक्षकार संख्या दो पर किया गया है। अदालती दस्तावेजों में मैं यह संशोधन करा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह केस कोर्ट में दाखिल करने के 13 दिन बाद मेरे खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से डिग्री लेने की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसकी संभावना मैंने दाखिल वाद में भी जतायी थी। पक्षकार संख्या दो अरिदमन सिंह ने अभी तक इसमें कोई जवाब नहीं लगाया...