नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को दिल्ली के रिज क्षेत्र स्थित बुद्ध जयंती पार्क में पानी जमा करने की जगह और जल वितरण के लिए पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों पर ध्यान दिया और सीपीडब्ल्यूडी को काम आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। पीठ ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया। मामले में एक पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने उम्मीद जताई कि पानी जमा करने की जगह बनाने और दूसरे संबंधित कामों के लिए कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। पीठ दिल्ली रिज जंगल के बचाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनव...
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