गुड़गांव, जुलाई 2 -- गुरुग्राम। मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हो रही लंबी देरी को लेकर दायर की गई याचिका पर हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार को तीन सप्ताह में दोनों पदों पर चुनाव कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने बेंच से चुनाव कराने के लिए तीन महीने का समय मांगा था। हालांकि, डबल बेंच ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए एक सप्ताह में चुनाव कराने पर जोर दिया। अदालत ने मापदंडों के अनुसार तीन सप्ताह में चुनाव करवाने का आदेश दिया है, जिससे अब इन चुनावों के जल्द संपन्न होने की उम्मीद बढ़ गई है। यह फैसला मानेसर नगर निगम के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने में मदद करेगा। अदालत के इस आदेश के बाद मानेसर ही नहीं बल्कि गुरुग्राम नगर निगम में भी ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.