जहानाबाद, सितम्बर 2 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। वोटर लिस्ट से सीधे तौर पर किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा। जिन्होंने संबंधित कागजात जमा नहीं किये हैं, पहले उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, उनके मामले की सुनवाई भी होगी। उन्हें अपने तथ्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाएंगे, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाना है। अगर किसी भी मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने में कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले वह अपने बीएलओ से समस्या बता सकते हैं। वहां भी निदान नहीं होने की सूरत में अपने प्रखंड के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) के पास जा सकते हैं। वहां भी समस्या का समाधान नहीं होने पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) फिर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) या फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के पास भी जा सकते हैं। यह भी कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना एक निरं...