महाराजगंज, नवम्बर 22 -- महराजगंज, निज संवाददाता। गबन के केस में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सीतापुर के रहने वाले सेंट्रल बैंक के तत्कालीन मैनेजर नीरज कुमार वर्मा को दोषी करार देते हुए सात साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पत्रावली के अनुसार क्षेत्रीय प्रबंधक ने 28 दिसंबर 2021 को सिन्दुरिया थाने में मिठौरा सेंट्रल बैंक में तैनात प्रबंधक नीरज कुमार वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार बैंक मैनेजर ने पद का दुरुपयोग कर ऋणसीमा बढ़ाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ऋणियों के खाते में हेरफेर करते हुए धन आहरित कर गबन कर लिया। केस दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सिन्दुरिया थाना के तत्कालीन उप निरीक्षक रमेश चंद्र वरुण ने व...