सीतापुर, जुलाई 15 -- 10 साल पहले पिता पुत्र पर किया था हमला 11-11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई सीतापुर, संवाददाता। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 10 साल पहले पिता पुत्र की हमला करने में पिता की मौत के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 11-11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आपरेशन कंविक्शन के अंतर्गत दो अपर सत्र न्यायाधीश मो. तरन्नुम खान द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त मायाराम पुत्र पहलवान और शकुन्तला पत्नी पुत्तु को सजा सुनाई गई। इमलिया सुल्तानपुर के दामोदरपुर के मायाराम व शकुंतला ने गांव के ही भूपेंद्र सिंह व उनके पिता पर 24 मई 2015 को जानलेवा हमला किया था। इलाज के दौरान भूपेंद्र सिंह के पिता की मौत हो गई थी। भूपेंद्र की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था।
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