बदायूं, सितम्बर 20 -- धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के थाना अमृतपुर पुलिस को निर्देश दिए हैं। साथ ही मुकदमे की प्रति समयावधि के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीजेएम कोर्ट में दायर किए वाद में पवन कुमार गुप्ता ने कहा है कि वह 21 जून 2025 को अपने साथी अधिवक्ता अनूप सक्सेना, प्रभात सक्सेना, सुधीर कश्यप, राजीव कुमार व चालक धर्मपाल सिंह के साथ अमृतपुर होते हुए फर्रूखाबाद जा रहे थे। थाना मूसाझाग के गांव सैंजनी व हाल निवासी गांव नगला हुसा थाना अमृतपुर निवासी दलवीर सिंह पुत्र शिवदेव सिंह बिना परमीशन मुख्य मार्ग पर डंपर से अवैध मिट्टी डलवा रहे थे। जिससे टकराकर उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार सभी लोगों को चोट आई और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना उन्हो...