सुल्तानपुर, सितम्बर 2 -- सुलतानपुर। कमरौली थाना क्षेत्र के पलिया पश्चिम गांव के दिनेश कुमार के घर में घुसकर आभूषण चोरी करने के दोषी आतिक को सीजेएम नवनीत सिंह ने तीन साल की जेल और दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील शैलेश चतुर्वेदी ने बताया कि बीते साल हुई घटना के दूसरे आरोपी राजन कौशल को दो साल जेल की सजा सुनाई गई है।

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