नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता भारत सरकार के अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शुक्रवार को देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने का प्रयास करने वाले अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत को यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। जस्टिस सूर्यकांत और जे. बागची की पीठ के समक्ष भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अटार्नी जनरल से मंजूरी मिलने की जानकारी दी। उन्होंने पीठ से सीजेआई पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले अधिवक्ता राकेश किशोर ...