जमशेदपुर, जून 27 -- साकची गुरुद्वारा साहिब चुनाव से जुड़े विवाद को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं, सीजीपीसी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। गुरुवार को उच्च न्यायालय का आदेश मिलने पर साकची गुरुद्वारा साहिब के निर्वाचित प्रधान सरदार निशान सिंह ने इसे सत्य और संगत की जीत बताया। निशान सिंह ने कहा कि यह केवल उनकी नहीं जीत नहीं है, बल्कि सत्य की शक्ति का प्रमाण है, जो किसी भी झूठ, फरेब और साजिश से ऊपर है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से संगत के सब्र और आस्था को मजबूती मिली है। महासचिव शमशेर सिंह सोनी और वरिष्ठ पदाधिकारी खजान सिंह ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश ऐसे लोगों के लिए एक आईना है, जो गुरुघर में केवल ...