रांची, नवम्बर 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता (सीजीएल 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गयी परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआइ जांच के मामले में हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक को बरकरार रखते हुए मामले की सुनवाई तीन नवंबर को भी जारी रखा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को को बताया कि उक्त परीक्षा में पेपर लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीआइडी की जांच में अभी तक किसी तरह के पेपर लीक की बात सामने नहीं आयी है। अलग-अलग तीन वर्षों के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है। इस पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। कुछ गेस क्वेश्चन को पेपर लीक बताया जा रहा है। संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति से पूछताछ में गेस क्वेश्चन की बात सामने आई है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक की कोई बात नह...