रांची, अगस्त 19 -- रांची, संवाददाता। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा पेपर लीक मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मामले की जांच की निगरानी उच्च अधिकारियों की एसआईटी करे और शपथ पत्र भी एसपी स्तर के अधिकारी द्वारा ही दाखिल किया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की है। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सीआईडी जांच में किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है और इसकी रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। हालांकि, अदालत ने डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र को स्वीकार करने से इनकार करते हुए इसे वापस लेने का आ...
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