रांची, सितम्बर 16 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय ( सीजीएल) परीक्षा 2023 के परिणाम जारी करने पर रोक हटाने से हाईकोर्ट ने मंगलवार इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखी, लेकिन रिजल्ट पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान इस परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने पक्ष रखते हुए अदालत को सुप्रीम कोर्ट के नीट मामले में दिए एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा के रिजल्ट को इतने अधिक दिनों तक रोका जाना उचित नहीं है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले की जांच जारी रखते हुए रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट के अंतिम आदेश से...
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