हाथरस, जनवरी 6 -- हाथरस, कार्यालय संवाददाता। जनपद की एमपीएमएलए कोर्ट ने सीओ की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मानहानि के मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। मामला चंदपा क्षेत्र के बूलगढ़ी का है। कोर्ट ने गैंगरेप व हत्या के मामले में बलूगढ़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू, रवि और लवकुश को दोषमुक्त किया था, लेकिन 12 दिसम्बर 2024 को सांसद राहुल गांधी ने बूलगढ़ी गांव का दौरा करने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में उन्होंने 2 मार्च 2023 को कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए गए तीनों व्यक्तियों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। इस मामले में दोषमुक्त तीनों लोगों ने अपने अधिवक्ता के जरिए सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट से ब...