रांची, सितम्बर 13 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) में पंजीकृत भवन निर्माण और डिजाइन से जुड़े आर्किटेक्ट से इतर यदि कोई दूसरा व्यक्ति या फर्म आर्किटेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर इसका दुरुपयोग करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। रांची में शनिवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (आईआईए) झारखंड इकाई की प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अतुल सराफ ने कहा है कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत सिर्फ वही शख्स या फर्म आर्किटेक्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो सीओए से पंजीकृत हों। उन्होंने कहा है कि पेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अवैध, भ्रमजनक चलन को रोकने के लिए यह जरूरी है। प्रदेश इकाई ने चेतावनी भी दी कि बिना वैध पंजीकृत इस उपाधि का प्रयोग करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सर्वे का काम शुरू किया गया है। प्रे...