नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 2025 की मेधा सूची को संशोधित करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल को सीएलएटी 2025 के कुछ सवालों को गलत बताते हुए एनएलयू के कंसोर्टियम को मेधा सूची में बदलाव करने का आदेश दिया था। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी। पीठ ने इसके साथ ही अंतरिम आदेश पारित करते हुए,...
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