सिद्धार्थ, दिसम्बर 11 -- बस्ती। नगर पालिका परिषद के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में गृहकर एवं जलकर में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार छह महीने के भीतर कर निर्धारण किया जाएगा। शासन द्वारा कर निर्धारण में बोर्ड के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। ईओ अंगद गुप्ता ने बताया नई नियमावली के अनुसार वार्ड के भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित करने के अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया है, जिससे भवन स्वामियों को राहत मिल सके। विभागीय अधिकारियों का कहना है नगर पालिका में वर्ष 2011 के बाद पहली बार नया टैक्स की दर को लागू किया गया है, जबकि नगर पालिका अधिनियम में प्रत्येक दो साल में कर में बढ़ोत्तरी की जाने की व्यवस्था है। शासन ने 15 प्रतिशत टैक्स बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री वैश्यिक योजना के तहत 20 करोड़ रुप...
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