बांदा, अक्टूबर 24 -- बांदा, संवाददाता। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ किसानों और बटाईदारों को नही मिल पा रहा है। पीड़ितों को कभी आयुक्त कार्यालय तो कभी कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी रामदास साहू, अवधेश पटेल, कामता प्रसाद आदि ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया। कहा कि लचर कार्यशैली से कृषक दुर्घटना बीमा योजना की फाइलें डंप हो रही हैं। इस कारण पीड़ित कभी आयुक्त कार्यालय तो कभी हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बीते दिनों इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे पीड़ित की याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजे के आवेदन पर एक महीने के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा ...