रांची, अक्टूबर 13 -- रांची, विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (सीएमपीएफओ) के तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त तुलाराम नायक को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी तुलाराम नायक को तीन सप्ताह में रांची के विशेष सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सीबीआई कोर्ट को सरेंडर के बाद Rs.25,000 के दो निजी मुचलके पर जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी सीएमपीएफओ के पूर्व क्षेत्रीय आयुक्त तुलाराम नायक की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए बताया गया कि प्रार्थी पर धनबाद की दो कोलियरियों के 38 पूर्व कर्मियों के नाम पर 1.7 करोड़ की निकासी करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की है। तुलाराम नायक को पहले भी इसी केस से जुड़ी पहली चार्जशीट ...
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