लखनऊ, अगस्त 20 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर के जिलाधिकारी से विवाद के बाद चर्चा में आये सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमि के खिलाफ शासन द्वारा विभागीय कार्यवाही के तहत प्रेषित आरोप पत्र व जांच अधिकारी नियुक्त करने संबंधी आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि डॉ. नेमि की याचिका पर दखल देने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने डॉ. नेमि की सेवा संबंधी याचिका पर पारित किया। डॉ. नेमि ने 9 जुलाई को उनके खिलाफ जारी आरोप पत्र और जांच अधिकारी की नियुक्ति संबधी आदेश को चुनौती दी थी। दलील दी गई कि आरोप पत्र पहले तैयार किया गया और जांच अधिकारी की नियुक्ति बाद में की गयी। यह भी कहा गया कि याची के निलंबन आदेश पर 7 जुलाई को स्थगन आदेश पारित हो चुका है, जिसके बाद जब वह अपन...
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