औरंगाबाद, अक्टूबर 8 -- सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) नहीं लौटाने के मामले में पांच समितियों पर प्राथमिकी का आदेश दिया गया है। औरंगाबाद जिले में धान की खरीद करने के बाद उससे संबंधित सीएमआर जमा नहीं करने के मामले में यह आदेश दिया गया है। बुधवार तक इसमें प्राथमिकी दर्ज होगी। नवीनगर प्रखंड के तोल, रामनगर, बैरिया, सोनौरा और रफीगंज प्रखंड के बौर पैक्स के मामले में यह प्राथमिकी दर्ज होगी। इससे पहले दाउदनगर के अंकोढ़ा पैक्स के द्वारा सीएमआर जमा नहीं करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। नवीनगर प्रखंड के तोल टैक्स पर 22.64 लाख, रामनगर पैक्स पर 21.34 लाख, बैरिया पैक्स पर 6.56 लाख रुपए, सानौरा पैक्स पर 4.68 लाख रुपए का बकाया है। दूसरी ओर रफीगंज प्रखंड के बौर पैक्स पर लगभग 40 लाख रुपए से अधिक का सीएमआर बकाया है। इसके अलावा भी कुछ पैक्सों पर सीएमआर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.