लखनऊ, सितम्बर 26 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण को हलफनामा दाखिल कर सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात चिकित्साधिकारियों व पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बताने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पंकज मिश्रा की ओर से वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए, पारित किया। न्यायालय ने मामले में प्रमुख सचिव द्वारा दाखिल शपथ पत्र के अवलोकन से पाया कि उन्होंने स्वीकार किया है कि सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्साधिकारियों व पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है तथा चिकित्साधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों को रोस्टर के आधार पर इन केंद्रों पर तैनात कि...